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Monday 18 July 2016

17 से 21 जुलाई तक डी.जे.साऊण्ड के उपयोग पर प्रतिबंधित

17 से 21 जुलाई तक डी.जे.साऊण्ड के उपयोग पर प्रतिबंधित 

खण्डवा 15 जुलाई, 2016 - जिले में गुरूपूर्णिमा का पर्व आगामी 19 जुलाई को परम्परागत तरीके से मनाया जायेगा। गुरूपूर्णिमा पर्व के दौरान निकटवर्ती महाराष्ट्र राज्य एवं इस जिले के आसपास के अन्य जिलों से लाखों की तादाद में धुनीवाले दादाजी के दर्षनार्थ भक्तगण खण्डवा आते है। भक्तगणों के स्वागत में खण्डवा शहर को जोड़ने वाले चारों दिषाओं के मार्ग तथा खण्डवा शहर के मुख्य मार्गो पर विभिन्न स्टाल जैसे चाय का स्टाल, नष्ते हेतु पोहा, जलेबी, हलवा-पुड़ी, साग-पुरी इत्यादि  का लगाते है तथा भक्तगणों का उक्त स्टाल की ओर ध्यान आकर्षित किये जाने हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग करते है। उक्त प्रयोजन के लिये कई स्थानों पर तीव्र संगीत वाले डी.जे. साऊण्ड का प्रयोग किया जाता है। विगत वर्षो में डी.जे. साऊण्ड के परिणाम स्वरूप शहर में ध्वनिप्रदूषण अत्यधिक हो जाता है तथा अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित होती है। गुरूपूर्णिमा पर्व के दौरान खण्डवा की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तथा ध्वनिप्रदूषण को नियंत्रित किये जाने हेतु तीव्र संगीत बजाने वाले डी.जे. साउण्ड से उत्पन्न होने वाले कोलाहल को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने सम्पूर्ण खण्डवा शहर में 17 से 21 जुलाई तक कोई भी व्यक्ति डी.जे. साऊण्ड का उपयोग बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेगा। अधिनियम के प्रयोजन के लिए खण्डवा नगर निगम क्षेत्र के लिए अनुविभागीय  अधिकारी एवं दण्डाधिकारी खण्डवा को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। डी.जे. साउण्ड चलाए जाने की अनुमति दो घन्टे से अधिक अवधि के लिए नही दी जायेगी। इन आदेषों का उल्लघन करने वाले व्यक्तियों को 6 माह का कारावास एवं एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा एवं बिना अनुमति उपयोग में लाये जाने वाले उक्त प्रकरण व सामग्री को जप्त भी किया जायेगा।

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