आतिशबाजी की दुकानों पर करना होंगे अग्नि सुरक्षा के इंतजाम
खण्डवा 6 नवम्बर, 2020 - दीपावली पर्व पर आतिशबाजी व पटाखें की दुकानों के लिए 1 से 15 नवम्बर की अवधि हेतु अस्थायी लायसेंस जारी किए गए है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि ये लायसेंस सिर्फ 15 दिवस की अवधि के लिए ही जारी किए गए है। पटाखा विक्रय स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने, पानी से भरे ड्रम व रेत की बोरियां प्रत्येक दुकान पर रखवाने, नगर निगम को पटाखा विक्रय स्थल पर पानी के ट्रेंकर मय डीजल इंजन के रखवाने के निर्देश दिए गए है। पटाखा विक्रय स्थल पर बिजली के बल्व व ट्यूब लाइट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल सीएफएल व एलईडी बल्व की ही अनुमति रहेगी। सभी दुकानों के दोनों ओर टीन से पार्टिशन किया जायेगा। पटाखा विक्रय स्थल पर फायर बिग्रेड की व्यवस्था के लिए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए गए है। पटाखा विक्रय स्थल पर मोबाइल का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। एक अस्थाई पुलिस सहायता केन्द्र भी पटाखा विक्रय स्थल पर स्थापित किया जायेगा तथा एनाउंस करने के लिए माइक सेट की व्यवस्था भी की जायेगी। पटाखा बाजार में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ले जाने पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा तथा विदेशों में बने पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।
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