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Wednesday 25 November 2020

शादी समारोह में 200 से अधिक लोगों के एक साथ शामिल होने पर रहेगा प्रतिबंध

 शादी समारोह में 200 से अधिक लोगों के एक साथ शामिल होने पर रहेगा प्रतिबंध

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 25 नवम्बर, 2020 -  जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर सभी नागरिकों को फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 6 फिट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। 

अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती कुशरे ने बताया कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, शासकीय कार्यालयों, बैंक शाखाओं के संचालकों व प्रबंधकों का दायित्व होगा अपने प्रतिष्ठान में थर्मल स्केनर व पल्स ऑक्सीमीटर अनिवार्य रूप से रखें। बैंक शाखाओं के प्रवेश द्वारों व सभी काउंटर्स पर सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। बैंक के सभी शाखा प्रबंधकों को उनकी शाखाओं में आने वाले अधिकारी, कर्मचारी व ग्राहकों की थर्मल स्केनिंग व ऑक्सीजन लेवल की जांच नियमित रूप से कराना होगी। इसके साथ ही बैंक शाखाओं में आने वाले ग्राहकों के लिए एक पंजी संधारित करना होगी, जिसमें संबंधित व्यक्ति का नाम, मोबाइल नम्बर, तापमान व ऑक्सीजन लेवल दर्ज करना होगा। 

      शादी समारोह में मेरिज गार्डन व मांगलिक भवनों में 200 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले मेरिज गार्डन संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही होगी। अंतिम संस्कार व इससे संबंधित अन्य कार्यक्रमों में 50 से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इन कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। बाजार में दुकानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान के सामने 2-2 मीटर की दूरी पर गोल निशान बनाने होंगे, ताकि आने वाले ग्राहक उसमें खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। बाजार में दुकानदारों व ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था के साथ साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करना होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

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