शासकीय कार्यालयों में हथकरघा वस्त्र क्रय करें
खण्डवा 25 नवम्बर, 2020 - हथकरघा बुनकरों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से शासकीय विभागों, कार्योलयों में उपयोगार्थ वस्त्र आपूर्ति किये जाने हेतु मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम तथा लोक उपार्जन नियम 2015 की कंडिका 26.2 की परिशिष्ट ब में हथकरघा वस्त्र प्रदाय हेतु मध्यप्रदेश संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में समस्त विभागों को हथकरघा वस्त्र क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके लिये हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के पोर्टल www.hsvnprocurement.mp.gov.in पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।
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