खादी एवं ग्रामोद्योग से सामग्री क्रय कर, भंडार क्रय नियमों का पालन करें
खण्डवा 25 नवम्बर, 2020 - मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तपोषित ग्रामोद्योग इकाईयों, प्रदेश के स्व सहायता समूह एवं अन्य इकाईयों तथा प्रदेश के बुनकरों एवं कारीगरों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से शासकीय विभागों व कार्यालयों में उपयोग हेतु विन्ध्यावैली ब्राण्ड अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के मसाले, स्वच्छता सामग्री एवं अन्य उपयोगी वस्तुयें तथा सूती खादी, उनी खादी, पोलीवस्त्र, रेशमी खादी, जूते चप्पल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों कोटवारों के लिये वर्दी, कंबल, दरी, चादर एवं गददा इत्यादि सामग्रियों के क्रय आदेश मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में सामग्री प्रदाय हेतु मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अधिकृत किया गया है। इस हेतु बोर्ड द्वारा ऑनलाइन पोर्टल ूूूणींकपचतवबनतमउमदजण्उचण्हवअण्पद पर जानकारी उपलब्ध है। सभी विभाग खादी वस्त्र एवं ग्रामोद्योग के क्रय हेतु सामग्रियों के क्रय हेतु भंडार क्रय नियम सेवा उपार्जन नियमों का पालन करें।
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