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Thursday 26 November 2020

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा शुल्क में रियायत संबंधी निर्देश जारी

 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा शुल्क में रियायत संबंधी निर्देश जारी

खण्डवा 26 नवम्बर, 2020 - हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे  मध्यप्रदेश के शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क में रियायत संबंधी दिशा-निर्देश का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। संबल योजना के बच्चों के साथ ही मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति के ऐसे परीक्षार्थी जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख आठ हजार रूपए से अधिक नहीं है, केवल प्रथम अवसर के लिए संपूर्ण परीक्षा शुल्क छूट, नेत्रहीन, मूक-बधिर, स्पास्टिक सेरेब्रिल-पॉलसी  अर्थात मानसिक रूप से विकलांगता से पीडि़त परीक्षार्थी एवं कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों को संपूर्ण शुल्क से छूट रहेगी। यह छूट संबल योजना के तहत  पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों को, नेत्रहीन, मूकबधिर, सेरेब्रिल-पॉलसी  अर्थात मानसिक रूप से विकलांगता से पीडि़त परीक्षार्थी तथा कुष्ठ रोगियों के आश्रित बच्चों को दी जाएगी। यह छूट केवल प्रथम अवसर के लिए सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है । इनमें मध्यप्रदेश के निवासी, अनूसूचित जाति वर्ग के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय एक लाख रूपए से अधिक नही है तो, जबकि प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय एक लाख आठ हजार रूपए से अधिक नही है वे सभी केवल प्रथम अवसर के लिए सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क की छूट से लाभांवित हो सकेगे।  हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के नियमित विद्यार्थी जिन्हें शुल्क छूट संबंधी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं उन सभी के प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्राचार्य को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभाग संस्था में जाकर प्रमाण पत्रों की जांच कर सकेंगे। शुल्क प्रतिपूर्ति की पूक्रिया विगत वर्षानुसार रहेगी।

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