AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Thursday 26 November 2020

बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टियां मिलेंगी

 बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टियां मिलेंगी

खण्डवा 26 नवम्बर, 2020 -  अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 में संशोधन किया है। उन्होंने बताया है कि अब बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टी की पात्रता होगी।

       अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989, में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम अनुसार प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छुट्टी-नियम में किसी बात के होते हुए भी, महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में जेल में बंदियों की संख्या कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने के मद्देनजर बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की छुट्टी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बंदियों द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जायेगी। 

No comments:

Post a Comment