प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 दिसम्बर तक जमा करें आवेदन
खण्डवा 28 नवम्बर, 2020 - जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वयन की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी वर्ष 2020 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 है। कृषक भाई निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। जिसमें पटवारी हल्का स्तर पर गेहू एवं चना फसलों का बीमा करवाया जा सकता है। उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने बताया कि रबी मौसम में गेहूं फसल के लिए स्केल ऑफ फायंनेस राशि रू. 42,000/- एवं चना फसल के लिए स्केल ऑफ फायंनेस राशि रू. 30,000/- है। रबी मौसम में गेहूं एवं चना फसलों हेतु बीमित राषि का मात्र अधिकतम 1.5 प्रतिषत् प्रीमियम कृषक भाईयों द्वारा देय है, शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। रबी वर्ष 2020-21 में कृषको द्वारा निम्नानुसार प्रीमियम की राशि का भूगतान किया जाना है। उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने बताया कि गेहूं फसल के लिए प्रीमियम 630 रूपये प्रति हैक्टेयर तथा चना फसल के लिए 450 रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा सभी कृषको हेतु स्वेच्छिक कि गई है। कृषक योजना से बाहर होने का विकल्प बीमंाकन की अतिंम तारीख के सात दिवस पूर्व तक चुन सकता है। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक एवं निर्धारित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वेच्छिक रुप से करवा सकते हैं। अऋणी कृषकों के लिये फसल बीमा योजना में जो दस्तावेज आवश्यक होंगे, उनमें फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे - वोटर कार्ड, राषन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि, भू-अधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बुआई प्रमाण-पत्र शामिल है। श्री गुप्ता ने बताया कि सभी ऋणी एव अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाईल नम्बर वांछित है।
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