जिले की दुकानें एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं सातों दिवस खुलेंगी
खण्डवा 20 नवम्बर, 2020 - श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन इंदौर द्वारा जारी आदेश अनुसार मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 के प्रावधान से सशर्त छूट देते हुए प्रत्येक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। श्रम पदाधिकारी श्री ए.एस. अलावा ने बताया कि अब दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में साप्ताहिक अवकाश संबंधी प्रावधान को समाप्त करते हुए सातों दिवस खोलने की अनुमति दी गई है।
No comments:
Post a Comment