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Saturday 30 November 2019

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जिला स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जिला स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न
असंगठित श्रमिकों को बांटे गए पंजीयन कार्ड

खण्डवा 30 नवम्बर, 2019 -  प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर का एक दिवसीय सम्मेलन शनिवार को गौरीकुंज सभागृह खंडवा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रोशन सिंह उपस्थित थे। इस अवसर जिला श्रम अधिकारी श्री ए.एस. अलावा, श्री उदय कुमार खोत शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम खंडवा, सीएससी डिस्टिक मैनेजर श्री सुरजीत राय मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिंह ने सम्मेलन में पंजीकृत श्रमिकों से योजना की जानकारी प्राप्त कर उन्हें कार्ड भी प्रदान किये गये। जिन श्रमिकों को ये कार्ड वितरित किए गए है, उनमें खालवा के पंकज प्रजापति, कमलेष बलाही शामिल है। 
इस अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन श्री सिंह ने कि भारत सरकार की असंगठित श्रमिकों के भविष्य को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रचार किया जाए। साथ ही खंडवा जिले के सभी असंगठित श्रमिकों का इस योजना में पंजीयन किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों में जिले की सभी जनपद पंचायतों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित कर असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जाये तथा श्रमिकों को पंजीयन कार्ड वितरित किए जायें। उन्होंने जिला श्रम अधिकारी को निर्देष दिए कि सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से चर्चा कर विकासखण्ड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीबद्ध श्रमिकों को भी इस योजना में शामिल करें। उन्होंने नगरीय निकायों व जनपद पंचायतों के माध्यम से सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रचार प्रसार कराने के निर्देष भी दिए। 
जिला श्रम अधिकारी श्री अलावा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों को अपनी आयु अनुसार प्रीमियम देना होगी। इस योजना में 18 वर्ष के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 रुपये, 19 वर्ष के श्रमिकों को 58,  20 वर्ष के श्रमिकों को 61, 21 वर्ष के श्रमिकों को 64, 22 वर्ष के श्रमिकों को 68, 23 वर्ष के श्रमिकों को 72,  24 वर्ष के श्रमिकों को 76,  25 वर्ष के श्रमिकों को 80, 26 वर्ष के श्रमिकों को 85, 27 वर्ष के श्रमिकों को 90,  28 वर्ष के श्रमिकों को 95, 29 वर्ष के श्रमिकों को 100, 30 वर्ष के श्रमिकों को 105,  31 वर्ष के श्रमिकों को 110, 32 वर्ष के  श्रमिकों  को 120,  33 वर्ष के श्रमिकों को 130, 34 वर्ष के श्रमिकों को 140,  35 वर्ष के श्रमिकों को 150, 36 वर्ष के श्रमिकों को 160, 37 वर्ष के श्रमिकों को 170, 38 वर्ष के श्रमिकों को 180, 39 वर्ष के श्रमिकों को 190 एवं 40 वर्ष के श्रमिकों को 200 रूपये प्रतिमाह जमा करने होंगे।
सीएससी डिस्टिक मैनेजर श्री राय ने इस दौरान प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिकों का पंजीयन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत किया जायेगा, जिसकी मासिक आयु 15 हजार से अधिक नही होना चाहिए। इस योजना के लिए असंगठित श्रमिक होना आवष्यक है। जो व्यक्ति ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. , एन.पी.एस. या आयकर के दायरे में आते है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगे। इस योजना में शामिल होने के लिए आवष्यक दस्तावेज सदस्य का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी आवष्यक है। इस योजना में 60 वर्ष पूर्ण होने पर कम से कम 3 हजार रू. प्रतिमाह पेंषन प्राप्त होगी। पेंषन सदस्य की मृत्यु होने पर जीवन साथी को 50 प्रतिषत पेंषन राषि का भुगतान किया जायेगा। इस योजना में आयु वर्ग के मान से अलग अलग अंषदान रू. 55 से लेकर रू. 200 तक प्रतिमाह देय होगा। योजना अंतर्गत जितना अंषदान सदस्य द्वारा दिया जायेगा उतना ही केन्द्र शासन द्वारा उसके पेंषन खाते में जमा की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति इसके लिए पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकते है।  

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