मदिरा एवं भांग दुकानों के संचालन हेतु 5 मई से नई व्यवस्था रहेगी
खण्डवा 4 मई, 2020 - राज्य शासन ने प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मदिरा एवं भांग दुकानों के संचालन की जोनवार वर्गीकृत व्यवस्था जिलों में 5 मई से लागू की है। आबकारी विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में मदिरा एवं भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ (खण्डवा), देवास एवं ग्वालियर जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा एवं भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी। सभी लायसेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे दुकानों पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं में दो गज की दूरी का पालन भी सुनिश्चित करें।
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