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Saturday, 13 April 2019

बालकों के समग्र विकास के लिए परामर्श हेतु संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित

बालकों के समग्र विकास के लिए परामर्श हेतु संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित

खण्डवा 13 अप्रैल, 2019 - किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखरेख एवं संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक एवं विधि विवादित बालकों के प्रकरणों के निराकरण के लिए बाल देखरेख संस्थाएं संचालित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अंशुबाला मसीह ने बताया कि इन संस्थाओं के माध्यम से बालको को संरक्षण प्रदान किया जाकर पुनर्वास किया जाता है। सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में निवासरत बालकों के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षण, प्रशिक्षण, खेलकूद, परामर्श, स्वास्थ्य, कला, संगीत आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना है। उन्होंने समाजसेवी या बालहित में कार्यरत शासकीय या अशासकीय संस्थाओं एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल , कला , संगीत, परामर्श के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों जो कि बालकों के सर्वागीण विकास में सहायक हो सकेंगे एवं निःशुल्क बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों को परामर्श प्रदाय कर सके इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन 30 अप्रैल तक महिला एवं बाल विकास विभाग जनपद पंचायत परिसर सिविल लाइन खण्डवा में जमा करा सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0733-2222140 पर कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है। 

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