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Friday 26 April 2019

चुनाव ड्यूटी में मृत व घायल कर्मियों को मिलेगी पहले से अधिक अनुग्रह राशि

चुनाव ड्यूटी में मृत व घायल कर्मियों को मिलेगी पहले से अधिक अनुग्रह राशि

खण्डवा 26 अप्रैल, 2019 - लोकसभा निर्वाचन के दौरान ड्यूटी दे रहे अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान मृत हो जाने अथवा घायल हो जाने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार चुनाव ड्यूटी के समय अकस्मात किसी अधिकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को कम से कम 15 लाख रू. की आर्थिक मदद दी जायेगी। यदि निर्वाचन ड्यूटी के समय किसी अधिकारी कर्मचारी की मृत्यु असामाजिक तत्वों द्वारा अथवा आंतकवादियों द्वारा की गई हिंसा, बम्ब विस्फोट, सशस्त्र हमले के दौरान, बारूदी सुरंग के कारण हो जाती है तो उसके परिजनों को 30 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति दी जायेगी। यदि निर्वाचन कार्य में संलग्न किसी कर्मचारी अधिकारी के किसी अंग में स्थाई क्षति होती है तो उसे 7.50 लाख रूपये की राहत राशि दी जायेगी। यदि असामाजिक तत्वों या अतिवादियों द्वारा की गई हिंसा में अधिकारी कर्मचारी की किसी अंग की स्थाई क्षति होती है तो यह राशि बढ़कर दुगुनी हो जायेगी। यह सहायता राशि निर्वाचन कार्य में लगे सभी तरह के कर्मचारियों, सुरक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ साथ ड्राइवर, क्लीनर के रूप में कार्यरत् निजी संस्था के कर्मचारियों को भी दी जायेगी। 

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