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Saturday 27 April 2019

जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

खण्डवा 27 अप्रैल, 2019 - शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा द्वारा जिला जेल खण्डवा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अपर जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव श्री बी0एल0प्रजापति एवं श्री अरूण कुमार दुबे अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ खण्डवा, श्री रविन्द्र पाथीकर, सचिव जिला अधिवक्ता संघ खण्डवा, उप जेल अधीक्षक विद्याभूषण प्रसाद एवं रिटेनर अधिवक्ता श्री प्रशांत मालवीय व रविन्द्र पंवार उपस्थित थे । इस शिविर में बंदियों को सम्बोधित करते हुए श्री बी. एल. प्रजापति ने कहा कि ’’भारतीय न्याय पद्धति का स्वरूप सुधारात्मक प्रवृत्ति का है ,बंदी दोबारा ऐसा कोई काम न करे जिससे कि पुनः जेल में आना पड़े ।’’ साथ ही उन्होंने  कहा कि संविधान में बंदीयों को अपने बचाव का पूरा अवसर प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है जिला जेल में बंदीयों को विधिक सहायता किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए एवं बालंेटियर्स व वालेटियर्स के कार्य के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी बंदी को अधिवक्ता के अभाव में अनावश्यक जेल न जाना पडे़े इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नियमानुसार बंदीयों को अधिवक्ता,विधिक सहायता से उपलब्ध करवाने हेतु तत्पर है, साथ ही उनके द्वारा प्ली बार्गिनिंग योजना का लाभ बताते हुए इस योजना का लाभ किस प्रकार के अपराध में लिया जा सकता है साथ ही इस योजना का लाभ लेने वाले बंदीयों के चरित्र सत्यापन आदि में इस योजना से लिये गये लाभ का कोई दुष्प्रभाव नही पड़ता है, साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उददेश्य व्यक्ति को सहज, सुलभ न्याय प्राप्त हो इसी उददेश्य के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है । इस शिविर में बंदीयों को सम्बोधित करते हुए श्री अरूण कुमार दुबे अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ खण्डवा, द्वारा उपस्थित बंदीयों से कहा कि यहॉ से जाने के बाद दोबारा ऐसा कोई काम न करे जिससे कि यहॉ वापिस आना पड़े। उन्होंने कहा कि यहॉ से निकलकर अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करें ।
   इस अवसर पर रिेटेनर अधिवक्ता श्री प्रशांत मालवीय ने कहा कि शासन की योजना का प्रचार प्रसार करना व बंदियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना व नियमानुसार पात्र व्यक्ति को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाना विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य है। इस अवसर उप जेल अधीक्षक विद्याभूषण प्रसाद ने उपस्थित बंदीयों को विधिक सहायता शिविर के बारे में बताया गया एवं कहा कि जेल में बंदी का जीवन काफी अनुशासनात्मक हो जाता है तथा यहा से निकलने के बाद बंदीयों को अनुशासन पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अपराध से दूर रहना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन श्री प्रशांत मालवीय ने किया एवं आभार उप जेल अधीक्षक विद्याभूषण प्रसाद ने माना। 

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