पंधाना क्षेत्र में खेतों की नरवाई जलाने पर प्रतिबंध
खण्डवा 15 अप्रैल, 2019 - अनुविभागीय दण्डाधिकारी पंधाना श्रीमती अनुभा जैन ने पंधाना क्षेत्र के ग्रामों में फसल कटाई पश्चात खेतों में बचे डन्ठल अर्थात नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश अनुसार आदेश का उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 30(3) एवं 34 के तहत नरवाई जलाने वाले के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जायेगा। उन्होंने नगर परिषद पंधाना व ग्राम पंचायतों को फायर फायटर व टेंकर तैयार रखने के निर्देश भी दिए है, ताकि खेतों में नरवाई जलाने के कारण किसी अग्नि दुर्घटना होने की स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। उल्लेखनीय है कि नरवाई जलाने के कारण खेतों में पोषक तत्व तो नष्ट हो ही जाते है, साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ता है और अग्नि दुर्घटना के कारण जनधन की हानि की संभावना बनी रहती है।
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