धारा 144 के तहत शस्त्र लायसेंस निलंबित
खण्डवा 1 अक्टूबर, 2021 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि लोकसभा उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होने से जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए है। सभी शस्त्र लायसंेस धारकों को निर्देष दिए गए है कि वे उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा करायें तथा उसकी लिखित पावती प्राप्त कर लें। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेष के अनुसार अब शस्त्रों का प्रदर्षन व विस्फोटक प्रदार्थो का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सुरक्षा बलों तथा दीपावली के पटाखों के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इन आदेषों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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