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Wednesday 27 October 2021

आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकाने लगाने हेतु निर्देश

 आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकाने लगाने हेतु निर्देश

खण्डवा 27 अक्टूबर, 2021- अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एल. सिंघाडे ने बताया कि वर्ष 2021 हेतु दीपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए 26 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक (केवल 11 दिवस हेतु) अस्थायी अनुज्ञप्तियाँ सशर्त जा की गई हैं। नगर पालिक निगम , खण्डवा क्षेत्रान्तर्गत अस्थाई पटाखा दुकान स्थापना स्थल हेतु आई.टी.आई. मैदान पुराना आर.टी.ओ. कार्यालय सिहाड़ा रोड, खण्डवा का चयन किया गया है। इस स्थल पर निम्नांकित व्यवस्था सुनिश्चित की जाना है। सुरक्षा की दृष्टि से सम्पूर्ण मैदान पर क्लोज सर्किट टी.व्ही. अस्थाई पटाखा लायसेंसी यूनियन के सहयोग से स्थापित किया जावेगा। पटाखा विक्रय स्थल पर अग्नि से बचाव हेतु प्रत्येक पटाखा लायसेंसी पानी से भरा कम से कम 1 ड्रम तथा 2 बोरी रेत अवश्य रखेंगे। अस्थायी पटाखा दुकान स्थापना स्थल पर दुकान स्थापना दिनांक से पानी के 2 टेंकर (मय) डीजल इंजन एवं पाईप व नोजल के) की उपल्ब्धता निरन्तर बनाये रखी जावेगी। आयुक्त , नगर पालिक निगम , खण्डवा द्वारा अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर पृथक - पृथक प्रवेश एवं निर्गम तथा आपात द्वार बनाये जाकर तदाशय की सूचना उक्त द्वारों पर लगाई जावेगी। साथ ही अस्थायी पटाखा दुकान स्थल पर लगाई जाने वाली दुकानों में पर्याप्त दूरी रखी जाना सुनिश्चित किया जावेगा। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर बिजली के बल्व एवं ट्यूब लाईट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि में प्रकाश हेतु केवल सी.एफ.एल. का ही उपयोग किया जावेगा। प्रत्येक अस्थाई दुकान के बांई एवं दाईं तरफ लोहे के टीन से पार्टिशन किया जावेगा तथा पटाखा दुकान में रखे जाने वाले पटाखों को रखने हेतु दुकान में लगे लोहे के टीन की उँचाई तक ही रखा जा सकेगा उससे अधिक उँचाई पर नहीं। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर फायर ब्रिगेड (दमकल) के अतिरिक्त प्रत्येक वाहन (दो पहियाँ, तिपहियां अथवा चार पहिया वाहन) का प्रवेश निषेध रहेगा। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर पटाखा विक्रेता तथा पटाखा क्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा अपना मोबाईल बंद (स्विच ऑफ) रखा जावेगा। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल के प्रवेश व निर्गम द्वार तथा सम्पूर्ण पटाखा विक्रय स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। पुलिस विभाग एवं आयुक्त नगर पालिक निगम , खण्डवा द्वारा अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल सहायता केन्द्र (अस्थाई चौकी) स्थापित किया जावेगा।

आयुक्त नगर पालिक निगम , खण्डवा द्वारा अस्थायी पटाखा विकय स्थल पर पृथक से एक उद्घोषणा केन्द्र स्थापित किया जाकर जनसाधारण के लिये आवश्यक सूचना हेतु सम्पूर्ण समय माईक सेट चालू अवस्था में रखा जावेगा। अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर लगाये जाने वाले बिजली के तार के प्रत्येक खुले ज्वाईंट को टेप लगाकर व्यवस्थित रूप से ढका जावेगा। मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के अधिकारी एवं जिम्मेदार कर्मचारी तथा अस्थाई पटाखा विक्रय स्थल पर विद्युत व्यवस्था करने वाली ठेकेदार फर्म द्वारा यह सुनिश्चत किया जावेगा कि किसी भी स्थिति में बिजली का कोई तार खुला न रहे तथा खुली स्थिति में लोहे के टीन के सीधे सम्पर्क में न आ सके।  अस्थायी पटाखा विक्रय स्थल पर पेट्रोल / डीजल / मिट्टी का तेल / गैस सिलेण्डर / स्टोव्ह अथवा माचिस लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। बतौर सावधानी किसी भी पटाखा विक्रेता द्वारा रंगीन माचिस न तो रखी जावेगी और न ही विक्रय की जावेगी।  उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण अन्तर्गत किसी भी थोक/खेरची विक्रेता द्वारा 125 डीबी ( एएल ) या 145 डीबी ( सी ) पीके से अधिक भार स्तर जनक पटाखों का विक्रय नहीं किया जावेगा। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) भोपाल के पत्र में निहित निर्देशानुसार केवल भारत में बने पटाखों का ही विक्रय किया जावेगा। भारत से बाहर बने एवं अन्य देशो से आयात किये गये पटाखों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम हेतु शासन निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग अन्य निर्देशों का पालन करते हुए समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा विस्फोटकों का गलत ढंग से उपयोग अथवा विस्फोटकों का दुरूपयोग विधि के अधीन गम्भीर दाण्डिक अपराध होगा।

आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकानों के लिए शर्ते

अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एल. सिंघाडे ने बताया कि आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाये, जो इस प्रकार से बन्द एवं सुरक्षित होगा जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुँच को निवारित किया जा सके। आतिशबाजी की अस्थाई दुकाने एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर एवं किसी संरक्षित कार्यशाला से 50 मीटर की दूरी पर होगी। ये अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगी। सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प , गैस , लेम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं होंगे। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के मास्टर स्विच लगाना होगा। किसी दुकान के 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। एक समूह में 50 से अधिक दुकाने नहीं होंगी। कोई भी व्यक्ति नियमों के अधीन अनुज्ञप्त परिसरों से भिन्न किसी परिसर से आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेगा। प्रत्येक मास्टर स्विच से फयूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे की शाट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाये । पानी एवं रेती की समुचित व्यवस्था करें तथा बतौर सावधानी साधारण रंगीन माचिस न तो रखें एवं न ही विकय करें। कम उम्र के बच्चों को पटाखा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कम उम्र के बच्चों को पटाखा विक्रय किये जाने के दौरान कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति के लिए विक्रेता पूर्णतः जिम्मेदार होगे। दुकानों की छत एवं दीवालों में शीशे का प्रयोग न करें। पटाखा अनुज्ञप्ति में स्वीकृत मात्रा ही रखी जावे तथा उसका ही विक्रय किया जावे। पटाखा अनुज्ञप्ति में दर्शाई गई तिथि तक ही पटाखों विक्रय किया जावे इसके पश्चात् बचे पटाखे थोक पटाखा विक्रेता / गोदाम अथवा संबंधित थाने में जमा करें। अंतिम तिथि के पश्चात् किसी भी अस्थायी पटाखा लायसेंसी द्वारा पटाखा विक्रय किये जाने अथवा स्टॉक रखे जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। पटाखों का विक्रय, संबंधित क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन/नगर पालिक निगम / नगर पंचायत / ग्राम पंचायत आदि व्दारा आबंटित स्थल पर ही किया जावे। दुकानों / मकानों / कालोनियों एवं अन्य धार्मिक स्थलों / शांत परिक्षेत्रों में पटाखों का विक्रय नहीं किया जावे। ऐसा करने पर संबंधित त्रुटिकर्ता व्यक्ति पर कार्यवाही की जावेगी। किसी भी प्रकार की असावधानी से घटित घटना के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे । अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित संगीन आपराधिक रिकार्ड की जानकारी प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के यह अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम हेतु शासन निर्देशानुसार सोसल डिस्टेंसिंग एवं अन्य निर्देशों का पालन करते हुए समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान में लोकसभा उप चुनाव 2021 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। अतः सभी पटाखा विक्रेताओं को आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय कोई अनियमितता पाई जाने अथवा अतिरिक्त तथ्य जानकारी में आने पर उपरोक्तानुसार जारी की गयी अस्थायी अनुज्ञप्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा पारित आदेशानुसार रात्रि 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच अधिक शोर या निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले शोर स्तर जन पटाखों का विक्रय/उपयोग प्रतिबंधित किया गया है एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत शांत परिक्षेत्र जैसे अस्पतालों/शैक्षणिक संस्थानों/ न्यायालयों/धार्मिक संस्थानों या ऐसे अन्य क्षेत्र जो सक्षम प्राधिकारी व्दारा घोषित शांत क्षेत्र हो , के आसपास कम से कम एक सौ मीटर की परिधि में प्रोखों का विकय/उपयोग/निर्माण नहीं किया जावेगा।

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