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Wednesday 27 October 2021

मतदान केन्द्र से 200 मीटर की सीमा से बाहर एक अभ्यर्थी का केवल एक बूथ स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी

 मतदान केन्द्र से 200 मीटर की सीमा से बाहर एक अभ्यर्थी का केवल एक बूथ स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी

खण्डवा 27 अक्टूबर, 2021 - आगामी 30 अक्टूबर को खण्डवा संसदीय क्षेत्र में उप निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों पर प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक मतदान सम्पन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए है कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर की सीमा से बाहर एक अभ्यर्थी का केवल एक बूथ स्थापित करने की अनुमति दी जायें। इस बूथ पर एक मेज, दो कुर्सी, एक छतरी या त्रिपाल का टुकड़ा लगाने की अनुमति दी जाये, जिससे उन कुर्सियों पर बैठने वाले व्यक्तियों की धूप अथवा वर्षा से उनकी रक्षा हो सके। इन बूथों पर कनातें नहीं लगाई जा सकती है। बूथ स्थापित करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को नगरीय निकाय की लिखित अनुमति भी लेना होगी जो पुलिस संबंधी निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा मांग करने पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगी। ऐसे बूथ मतदाताओं को केवल गैर सरकारी पहचान पर्ची जारी करने के लिए स्थापित किए जा सकते है। ऐसे बूथों के पास भीड़ इक्कठा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे बूथों पर बैठे हुए व्यक्ति मतदाताओं को स्वयं उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डालेंगे।

मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर तथा मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सेल्यूलर फोन, कार्डलेस फोन तथा वायरलेस सेट मतदान केन्द्र या मतगणना स्थल से 100 मीटर की दूरी के अंदर नहीं ले जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके उपकरण नियुक्त अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिए जायेंगे तथा मतदान या मतगणना समाप्ति पर ही इन्हें वापस किया जायेगा। ये प्रतिबंध कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए नियुक्त अधिकारी तथा मतदान केन्द्र एवं मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। साथ ही ये प्रतिबंध निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगण पर भी लागू नहीं होंगे। आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा दोषी पाये जाने की दशा में जिम्मेदार अभ्यर्थी, अभिकर्ता, कार्यकर्ता, निर्वाचन ड्यूटी के निर्वहन में असफल रहने वाले शासकीय अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध दाण्डिक एवं अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

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