लोकसभा उप निर्वाचन-2021
मतदान एवं मतगणना के दिन ‘‘शुष्क दिवस‘‘ घोषित
खण्डवा 23 अक्टूबर, 2021 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने आदेश जारी कर मतदान दिवस 30 अक्टूबर को खण्डवा संसदीय क्षेत्र में आने वाले खण्डवा, पंधाना एवं मांधाता विधानसभा क्षेत्रों की सीमा से 3 कि.मी. की परिधि में आने वाली अन्य जिले/राज्य की देशी/विदेशी मदिरा दुकाने 28 अक्टूबर के सायं 6 बजे से 30 अक्टूबर को मतदान समाप्ति तक बंद रखी जाने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।
इसी तरह इसी प्रकार खण्डवा संसदीय सीट के उप निर्वाचन की मतगणना जिला मुख्यालय खण्डवा पर 2 नवम्बर को होने से खण्डवा नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकानें, होटल बार लायसेंस, वाईन आउटलेट को मतगणना दिवस 2 नवम्बर को बंद रखी जाने के लिए कलेक्टर श्री द्विवेदी ने शुष्क दिवस घोषित किया है। घोषित शुष्क दिवस की अवधि में खण्डवा, पंधाना तथा मांधाता विधानसभा क्षेत्रों में स्थित सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकानें, होटल बार लायसेसं, रेस्तरा बार, वाईन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट जिले में स्थित देशी मदिरा भांडागार से मदिरा का प्रादय, आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय/विक्रय उक्त अवधि में पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जायेगा। किसी भी प्रकार से उक्त अवधि में मदिरा का क्रय एवं विक्रय न हो यह भी सुनिश्चित किया जाएं।
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