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Wednesday 27 October 2021

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

 धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 27 अक्टूबर, 2021 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28.09.2021 को लोकसभा उप निर्वाचन 2021 के कार्यक्रम की घोषणा की गई हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी हैं। विभिन्न स्त्रोतों से इस आशय की निरंतर जानकारी प्राप्त हो रही हैं कि मतदान दिवस 30 अक्टूबर तथा उसके 72 घन्टे पूर्व को खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए कुछ प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्ति जिन्हें शासन से सुरक्षा प्रदत्त हैं। सीमावर्ती राज्य एवं सीमा से लगे जिलों में कुछ असामाजिक तत्व अपने वाहनों के साथ जिले में प्रवेश कर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में जिले की कानून - व्यवस्था मंग होना संभाव्य हैं तथा लोकशांति विक्षुब्ध होने की पूर्ण आशंका हैं। वे निर्वाचन के दौरान कुछ मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं। अतः मतदान दिवस को अकस्मात रूप से उत्पन्न परिस्थितियों का निवारण तथा उपचार करना वांछनीय हो गया हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र में उल्लेखित हैं कि सुरक्षा प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तथा जिनसे मतदाताओं को अनुचित प्रभाव डालने की आशंका हैं ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र में रहने से प्रतिबंधित किए जाने का उल्लेख हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अन्तर्गत मतदान के समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 72 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंधित किया जाने के आदेशात्मक प्रावधान विद्यमान हैं। 

अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शंकरलाल सिंगाडे द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , जिला खण्डवा की समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत 27 अक्टूबर के सायं 6 बजे से 30 अक्टूबर को मतदान समाप्त होने की अवधि तक उन सभी राजनैतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की और से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई हैं तथा जो खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा आवागमन से प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन के उम्मीदवारों तथा उनके एजेंटस पर लागू नहीं होगा। प्रतिबंध प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं। खण्डवा जिले के अन्तर्गत स्थित समस्त कल्याण मण्डल (मंगल भवन) सामुदायिक भवन , आदि की सघन जांच करे जहाँ व्यक्तियों को रखा गया हो या जहाँ बाहरी व्यक्तियों को रूकने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया हो। 

जिले के अन्तर्गत होटल/लाज/अतिथिगृह आदि की जांच करे एवं वहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध करें। खण्डवा जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच चौकियाँ स्थापित करने एवं बाहर से प्रवेश करने वाले समस्त प्रकार के वाहनों सहित नदी में परिवहन की नौकाओं आदि का प्रवेश व आगमन निषिद्ध करें। जांच पड़ताल में पाये गये ऐसे व्यक्तियों / व्यक्तियों के दल की पहचान स्थापित करें कि वे खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं या नहीं। यह निर्देशित किया जाता हैं कि पाये गये प्रकरणों में विधि के प्रावधानों के अधीन तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। यह आदेश 27 अक्टूबर को सायं 6 बजे से लेकर 30 अक्टूबर को मतदान समाप्ति होने तक की अवधि के लिये लागू रहेंगा। 


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