पटाखे बेचने एवं प्रस्फोटन के संबंध में आदेश जारी
खण्डवा 13 नवम्बर, 2020 - अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने दीपावली, गुरूपर्व व नववर्ष जैसे त्यौहारों के दौरान केवल ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति संबंधी आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार अन्य प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे 2 घंटे तक के लिए रहेगी। शेष अवधि के दौरान ग्रीन क्रेकर्स सहित सभी प्रकार के पटाखों का प्रस्फोटन प्रतिबंधित रहेगा।
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