मध्यप्रदेश में नहीं बिकेंगे चीनी पटाखे, दण्डात्मक कार्रवाई होगी
खण्डवा 5 नवम्बर, 2020 - मध्यप्रदेश में चीनी पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने पर एक्सप्लोसिव एक्ट की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि विस्फोटक अधिनियम की धारा 9-बी (1) (बी) के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण,वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। अतः कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ‘‘लोकल को वोकल‘‘ बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली के दौरान मिट्टी के दिए खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले।
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