शीत ऋतु में कोविड-19 से निपटने के लिए नागरिकों को सलाह जारी
खण्डवा 18 नवम्बर, 2020 - स्वास्थ्य विभाग द्वारा शीत ऋतु में कोविड-19 के नियंत्रण हेतु सामान्य निर्देशों की एडवाईजरी जारी की गई है। जारी एडवाईजरी अनुसार शीत ऋतु में कोविड-19 पर नियंत्रण पाने के लिए नागरिकों को ठंड से समुचित बचाव के लिए ऊनी कपड़े पहनना चाहिए। शीत ऋतु में प्रायः घरों में खिड़की-दरवाजे बंद रखे जाने के कारण घरेलू सदस्यों में श्वसन संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी, मौसमी फ्लू आदि की भी अधिकता देखी जाती है, जिसके बचाव के लिए शारीरिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथों की स्वच्छता साबुन-पानी से हाथ धोकर अथवा सैनिटाईजर का उपयोग कर तथा श्वसन शिष्टाचार का पालन किया जाये।
सर्दियों के मौसम में अक्सर धुऑ अथवा प्रदूषणयुक्त हवा नीचे जमती है, जिससे श्वसन, हृदय रोग से ग्रस्त व्यक्तियों तथा बुजुर्गो को अधिक समस्या हो सकती है। अतएव ऐसे सवंदेनशील व्यक्तियों द्वारा घर से बाहर निकलने से परहेज किया जाये। बंद तथा भीड़-भाड़ वाले स्थलों जैसे बाजार, मनोरजंन पार्क, थियेटर, धार्मिक आयोजन, विवाह समारोह आदि में जाने से बचा जाये। यदि ऐसे स्थलों पर जाना अत्यंत आवश्यक हो तो, सामूहिक जमावट वाले स्थलों पर कोविड-19 की रोकथाम हेतु समुचित व्यवहारों का पालन किया जाये। सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी अपनाई जाये। फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्यतः किया जाये। हाथ गंदे न दिखने पर भी बार-बार साबुन-पानी से लगभग 40 सेकेण्ड तक धोये अथवा एल्कोहॉल युक्त हैन्ड सेनिटाईजर से न्यूनतम 20 सेकेण्ड तक हाथ अच्छी तरह साफ किये जायें। खांसते-छींकते समय मुँह को टिशू पेपर या रूमाल, से ढंके।
शीत ऋतु में कार्यस्थलों पर बरती जाने वाली सावधानियां
कार्यस्थलों के खुले क्षेत्रों जैसे उद्यान, फूड उद्यान् आदि का नियमित विसंक्रमण एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट सॉल्यूशन से किया जाये। कार्यस्थलों के दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, झूले, फिसल-पट्टियों, कुर्सी, टेबल, बेंच, शौचालय के नल आदि तथा दीवार व फर्श की सफाई ऑफिस खुलने से पहले एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट सॉल्यूशन से की जाये। कार्यस्थलों पर सार्वजनिक हाथ धुलाई के स्थानों पर साबुन अथवा हैन्ड सैनिटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाये। पेयजल एवं हैन्ड वॉशिंग स्टेशन, शौचालय, शावर आदि की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाये। सार्वजनिक स्थलों पर जगह-जगह पर ढक्कन वाले डस्टबिन रखे जाये ताकि समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्टाफ द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर मास्क का सुरक्षित निपटान किया जा सके। लिफ्ट में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जायें।
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