लॉक डॉउन के दौरान घरेलू हिंसा को रोकने में मददगार विधिक सेवा संस्था
खण्डवा 2 मई, 2020 - जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एल.डी.बौरासी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के चलते जिला खण्डवा को रेड जोन में रखा गया है तथा 25 मार्च से जारी लॉक डॉउन के तीसरे चरण में अभी और 17 मई तक संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए घरों में सुरक्षित रहना है। ऐसे में महिलाओं एवं बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विशेष निर्देश प्राप्त हुयें हैं, जिसके अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हेल्प लाईन के माध्यम से लॉक डॉउन के दौरान भी महिलाओं एवं बच्चों को विधिक सहायता देने के लिए सदैव तैयार है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री बी.एल.प्रजापति ने वन स्टॉप सेंटर ‘‘सखी‘‘ के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि वन स्टॉप पर आने वाली घरेलू ंिहंसा से प्रताडि़़त महिलाओं एवं बच्चों को लॉक डॉउन अवधि में विधिक सेवा संस्था के अधिकारियों, महिला एडवोकेट एवं पैरालीगल वालंटियर्स के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएॅ। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी कर दो महिला एडवोकेट्स को अधिकृत भी कर दिया गया है। इसके अलावा पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष रूप से घरेलू हिंसा की शिकायतों पर ध्यान रखा जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि लॉक डॉउन अवधि में यदि कोई महिला अथवा बच्चा घरेलू हिंसा से या किसी अन्य कारणों से प्रताडि़त है तो वें कानूनी परामर्श एवं विधिक सहायता हेतु निःशुल्क हेल्प लाईन नं. 15100 पर फोन कर सकती है। हेल्प लाईन नंबर से जानकारी मिलने पर अधिकारियों एवं महिला एडवोकेट द्वारा उन्हें समुचित विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।
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