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Tuesday, 5 May 2020

10 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं उपार्जन की अनुमति मिल सकेगी

10 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं उपार्जन की अनुमति मिल सकेगी

खण्डवा 5 मई, 2020 - असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि के कारण 10 प्रतिशत तक चमकविहीन हुए गेहूं को रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अनुमति के संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने बताया कि जारी निर्देश अनुसार समिति प्रबंधक एवं उपार्जन केन्द्र प्रभारी 10 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं के कृषकों से उपार्जन कर सकेंगे। इससे अधिक प्रतिशत का चमकविहीन गेहूं उपार्जन हेतु स्वीकार नही किया जायेगा। समिति प्रबंधक एवं उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा चमकविहीन गेहूं का विधिवत रिकार्ड रखा जावेगा तथा चमकविहीन गेहूं के बोरो पर लाल कलर से अलग मार्किंग की जायेगी एवं इन बोरियों की थप्पी अलग लगाई जायेगी एवं ऐसे गेहूं का परिवहन भी अलग ट्रको से करके भण्डारण भी अलग ही किया जायेगा। 

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