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Monday, 11 March 2019

लोकसभा निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

लोकसभा निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

खण्डवा 11 मार्च, 2019 - लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के बाद सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मंे जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, सहायक कलेक्टर श्री सौरभ सोनवणे, एसडीएम हरसूद श्री पार्थ जायसवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र, अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने के अलावा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेष लोकसभा निर्वाचन हेतु कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आगामी 22 अप्रेल को खंडवा लोकसभा सीट के लिये निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी। नाम निर्देषन पत्र दाखिल करने का कार्य इसी दिन से प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देषन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अप्रेल निर्धारित की गई है तथा नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा 30 अप्रेल को की जायेगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 2 मई निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी 19 मई को होगा तथा मतगणना आगामी 23 मई को सम्पन्न होगी। 
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि जिले में आदर्ष आचरण संहिता के तहत लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार लोकसभा निर्वाचन की मतगणना तथा सामग्री वितरण का कार्य जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण डाईट में सम्पन्न होगा। डाईट में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम व वीवीपैट निर्वाचन उपरांत जमा होगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी षिकायत टोल फ्री 1950 पर अथवा सी-विजिल एप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इस एप में आवेदक को षिकायत संबंधी फोटो अथवा वीडियो उसकी लोकेषन के साथ अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बैठक मंे बताया कि आमसभाओं व रैलियों की अनुमतियां संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर दी जायेगी। जिला स्तरीय अनुमतियां अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने द्वारा जारी की जायेगी। 
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार में आदर्श आचरण संहिता का विशेष ध्यान रखे। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व अभ्यर्थियों द्वारा त्यौहारों, धार्मिक आयोजनों व विवाह समारोह जैसे कार्यक्रमों में राजनैतिक लाभ के लिए प्रचार प्रसार न किया जाये। उन्होंने बैठक में कहा कि निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों को वाहन संचालन के साथ साथ वाहन पर लाउड स्पीकर व झण्डा लगाने के लिए अलग से अनुमति लेना होगी। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने इस दौरान कहा कि निजी संस्थानों व घरों पर झण्डे, बेनर आदि लगाने से पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति लेना होगी तथा यह अनुमति संबंधित एसडीएम कार्यालय में जमा कराना होगी, ऐसा न पाए जाने पर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए झण्डे बेनर हटाने की कार्यवाही की जायेगी। 
पुलिस अधीक्षक श्री बहुुगुणा ने बताया कि सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए है। लायसंेस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शासकीय एवं धार्मिक स्थलों को राजनीतिक उद्देष्य से किसी को उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में ही दी जायेगी। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्ष आचरण संहिता के बारे में विस्तार से बताया गया।  

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