लोकसभा निर्वाचन में इन 11 दस्तावेजों के आधार पर मतदाता कर सकेंगे मतदान
खण्डवा 23 मार्च, 2019 - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिए मतदाता को अपना फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जो मतदाता मतदान के समय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ईपिक कार्ड प्रस्तुत नही कर सकेंगे, उन्हें 11 अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की छूट दी गई है, जिनके आधार पर वह अपनी पहचान सिद्ध कर मतदान कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र ने बताया कि इन 11 दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, शासकीय सेवकों के परिचय पत्र, बैंक व पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पेन कार्ड, मनरेगा का जॉबकार्ड, स्वास्थ्य बीमा का स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, सांसद विधायकों को जारी शासकीय फोटोयुक्त परिचय पत्र व स्मार्ट कार्ड शामिल है।
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