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Friday 22 March 2019

वीडियो वैन की अनुमति अब कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी देंगे

वीडियो वैन की अनुमति अब कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी देंगे

खण्डवा 22 मार्च , 2019 - लोकसभा निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों को प्रचार प्रसार के लिए वीडियो वैन संचालन की अनुमति अब जिले से स्तर दी जायेगी। पूर्व में यह अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा दिए जाने का प्रावधान था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने बताया कि हाल ही में जारी आदेश अनुसार किसी भी संसदीय क्षेत्र में वीडियो वैन के भ्रमण के लिए उस संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि अनुमति केवल एक जिले की सीमा में भ्रमण के लिए मांगी जाती है तो संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह अनुमति जारी की जायेगी। निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार यह अनुमति सफेद रंग के कागज में ही जारी की जाना है। 

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