पीडि़त परिवार को 4 लाख रू. की मदद स्वीकृत
खण्डवा 23 मार्च , 2019 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन प्रावधानों के तहत एसडीएम पंधाना सुश्री अनुभा जैन ने ग्राम जामलीखुर्द निवासी रूखडू पिता भगवान की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नि श्रीमती आशाबाई को 4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
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