मतदाताओं की पहचान के लिए फोटो युक्त वोटर स्लिप मान्य नही होगी
ईपिक कार्ड,पेनकार्ड, पासपोर्ट, जाॅबकार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पासबुक होंगे मान्य
खण्डवा 28 मार्च, 2019 - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार अब मतदाताओं को दी जाने वाली फोटो युक्त वोटर स्लिप को जानकारी व मार्गदर्शन के लिए तो उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसे पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग नही किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन में मतदाता की पहचान के लिए जो 12 दस्तावेज मान्य किए गए है, उनमें फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र के साथ साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, शासकीय सेवकों के परिचय पत्र, बैंक व पोस्ट आॅफिस की पासबुक, पेन कार्ड, मनरेगा का जाॅबकार्ड, स्वास्थ्य बीमा का स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, सांसद विधायकों को जारी शासकीय फोटोयुक्त परिचय पत्र व स्मार्ट कार्ड को भी शामिल किया गया है।
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