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Saturday 23 March 2019

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी निर्वाचन व्यय की दरों के संबंध में जानकारी

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी निर्वाचन व्यय की दरों के संबंध में जानकारी
लोकसभा निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

खण्डवा 23 मार्च, 2019 - लोकसभा निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की दरो के निर्धारण के संबंध में जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि सभी राजनैतिक दलों को चुनावी सभाओं , रैलियों के आयोजन के पूर्व उसकी विधिवत सूचना निर्वाचन कार्यालय को व संबंधित क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी को देना होगी। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने कहा कि निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार  नाम निर्देशन पत्र जमा कराने के लिए जाते समय रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय परिसर में अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र , अपर कलेक्टर श्री बी.एस. इवने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री परिहार एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बैठक में कहा कि रैली व सभाओं की अनुमति के लिए दिए जाने वाले आवेदनों का प्रारूप भी सभी एसडीएम को उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि उस प्रारूप में राजनैतिक दल के प्रतिनिधि आवेदन कर सकें। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थानों पर राजनैतिक उद्देश्य से उपयोग करने की अनुमति किसी को नही दी जायेगी। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि नाम निर्देशन पत्र जमा कराते समय क्या क्या सांवधानी बरतना चाहिए तथा कौन-कौन से दस्तावेज नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा कराने होगे, इसकी चेक लिस्ट सभी राजनैतिक दलों को उपलब्ध करा दी जाये तथा इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाये।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी षिकायत टोल फ्री 1950 पर अथवा सी-विजिल एप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इस एप में आवेदक को षिकायत संबंधी फोटो अथवा वीडियो उसकी लोकेषन के साथ अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री के.के. मौर्य ने बैठक मंे बताया कि निर्वाचन संबंधी व्यय करते समय 10 हजार रू. से अधिक का व्यय नगद न किया जाये, बल्कि चेक या आरटीजीएस के माध्यम से किया जाये। 

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