17 मई की रात्रि से मतदान समाप्ति तक अनावश्यक वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी
खण्डवा 12 मार्च, 2019 - लोकसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है कि आगामी 19 मई को मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 17 मई की रात्रि से मतदान समाप्ति तक अनावश्यक चार पहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश अनुसार निर्वाचन कार्य में लगे वाहनो, पुलिस एवं दण्डाधिकारियों के वाहनों, अभ्यार्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र धारी वाहनों, अस्पताल, पानी के टंेकर, विद्युत ड्यूटी व डेयरी के वाहनों, सार्वजनिक यात्री वाहनों, परमिटधारी माल वाहक वाहन, शासकीय कार्य में लगे वाहनों को छोड़कर प्रतिबंधात्मक अवधि में अन्य कोई वाहन के संचालन की अनुमति नही दी जायेगी।
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