जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम गोकुल गांव एवं मथेला में जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न
खण्डवा 5 अक्टूबर, 2021 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के चेयरमन न्यायमूर्ति श्री यू.यू. ललित, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मो. रफीक, चेयरमेन न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सदस्य सचिव श्री धरमिन्दर सिंह राठौर के मार्गदर्शन व निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री पी.सी. आर्य के मार्गदर्शन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया की अध्यक्षता व निर्देशन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से प्राप्त दिशा निर्देश के पालन में अखिल भारतीय स्तर पर भारत के अमृत महोत्सव के तहत 14 नवम्बर तक विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत मंगलवार को ग्राम गोकुल गांव, मथेला सिहाड़ा में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मधुलिका मूले, पैरालीगल वालंटियर्स श्री गणेश कनाडे, श्री अब्बास अली उपस्थित थे।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया द्वारा बताया कि हमारे वृद्धजन हमारे परिवार व समाज के सम्मीनय अंग है उनका सम्मान व भरण पोषण हमारा दायित्व है किन्तु वर्तमान परिपेक्ष्य में यह देखा जा रहा है कई घर परिवार में माता पिता के साथ अशोभनीय व्यवहार कर उनके भरण पोषण के दायित्व से व्यक्ति विमुख होता जा रहा है जिस कारण वृद्ध माता पिता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वह अपने आपको ऐसी स्थिति में काफी लाचार व असहाय महसूस करते हैं। ऐसी समस्या के निराकरण व वृद्ध व्यक्तियों को उनके हक व अधिकार आदि दिलाने के संबंध में उनके द्वारा नालसा की वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में योजना की जानकारी के साथ ही अन्य कानून की जानकारी दी गयी।
इस अवसर पर न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मधुलिका मूले द्वारा बताया गया कि लहरों से डरकर नौका पार नही होती कोशिश करने वालों की कभी भी हार नही होती है हमें हमेशा अपने विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रयासरत् रहना चाहिए, साथ ही उनके द्वारा बताया कि हमें कानून की जितनी जानकारी होगी हम अपने वैध हितों व अधिकारों का संरक्षण भी उतने ही अच्छे ठंग से कर सकेगें आज के समय में विधिक साक्षरता का महत्व काफी बढ़ गया है हर व्यक्ति को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसी परिस्थिति या दुर्घटना उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्ति को उसके उपचार के लिए न्यायालीन कार्यवाही करना पड़ती है। साथ ही उनके द्वारा वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण, मोटर दुर्घटना विधि आदि कानून की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव श्री अतलसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मधुलिका मूले द्वारा मोटर दुर्घटना अधिनियम, लैंगिंग शोषण, नालसा की वरिष्ठ नागरिक योजना, वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण, ट्रांसजेण्डर के अधिकार, आपदा प्रबंधन, बेगारी व बेघर के अधिकार आदि संबंध में जानकारी दी गयी।
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