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Friday, 1 October 2021

खण्डवा संसदीय क्षेत्र में बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं हो सकेगा

 खण्डवा संसदीय क्षेत्र में बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं हो सकेगा

खण्डवा 1 अक्टूबर, 2021 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार खण्डवा संसदीय क्षेत्र में उप निर्वाचन-2021 के लिए मतदान आगामी 30 अक्टूबर को होगा। इसके लिए जन सामान्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए लाउड स्पीकरों का उपयोग, बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा-2 के तहत जारी आदेष अनुसार खण्डवा संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन के दौरान लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमति लिया जाना आवष्यक होगा। अब कोई भी व्यक्ति, बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के लाउड स्पीकरों का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेष शासकीय एजेंसियों, विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। निर्वाचन के दौरान लाउड स्पीकर के संबंध में सभी को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा। 

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