निर्वाचन संबंधी आम सभा करने के लिए लेना होगी अनुमति
खण्डवा 1 अक्टूबर, 2021 - लोकसभा उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आम सभा आयोजित करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी खण्डवा को आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त करना होगा। जारी आदेश अनुसार आम सभा आयोजित करने के लिए अनुमति लेना होगी। नुक्कड़ सभाओं में किसी भी प्रकार के टेंट, स्टेज व बिछात की अनुमति नहीं दी जायेगी। राजनैतिक दल ऐसी सभाओं में रिक्शा या ऑटो रिक्शा में माइक लगाकर नुक्कड़ सभा आयोजित कर सकते है। इसके लिए वाहन एवं लॉउड स्पीकर की अनुमति भी लेना होगी। अनुमति के लिए आवेदन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए 3 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। स्टार प्रचारकों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सभाओं की अनुमति 27 अक्टूबर की सायं 5 बजे तक ही दी जायेगी। यदि एक ही स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन आम सभा आयोजन के लिए प्राप्त होते है तो ऐसी स्थिति में प्रथम आवेदनकर्ता को अनुमति दी जायेगी। आमसभा आयोजन के दौरान सभी को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होगा। दी गई अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। आमसभा नुक्कड़ सभा के आयोजन संबंधी व्यय निर्वाचन व्यय लेखा में प्रदर्शित करना होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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