राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने जारी किया टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 15100
जरूरतमंद लोगों को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की पहल
खण्डवा 7 मई, 2021 - आमजन को निःशुल्क विधिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है। संपूर्ण भारत वर्ष में कोविड-19 संक्रमण के कारण एवं कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा किये जाने के उपरांत, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों के आय के साधन समाप्त हो जाने से, उन्हें सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति में हो रही समस्याओं के समधान हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जिला प्रशासन के समन्वय से उचित कदम उठाये जाएंगे।
इस संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 15100 जारी किया गया हैं। जरूरतमंद लोगांे को जल्द, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने में यह हेल्पलाईन नंबर मददगार है। इसके लिए मोबाईल या लैंडलाईन फोन नंबर से टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करनी होगी। मौजूदा संकट के दौरान, जब पीडि़त न्यायालय तक नहीं पहुंच सकता है, ऐसी स्थिति में इस हेल्पलाईन नंबर के जरिये आमजन कहीं से भी पारिवारिक विवाद, लोक अदालत, मध्यस्थता, नालसा द्वारा संचालित समस्त योजनायें, घरेलू हिंसा आदि के संबंध में निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह प्राप्त कर सकते है। इस नंबर पर कॉल करने वाले व्यक्ति को डिजिटल प्लेटफार्म पर विधिक सहायता और सलाह उपलब्ध करायी जाएगी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी 15100 टोल फ्री नंबर पर कोई भी निःशक्त व्यक्ति विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकता है। साथ ही वर्तमान समय में चल रही वैश्विक महामारी कोविड-19 से पीडि़त एवं अन्य बीमारी से पीडि़त व्यक्ति के लिये मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री, राशन संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित किया जाकर उपलब्ध करावाया जावेगा। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा जिस भी जिले से संबंधित शिकायत है, उसे उस जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित की जाती है।
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