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Monday 24 May 2021

खण्डवा व हरसूद को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों कुछ छूट प्रदान की गई

 खण्डवा व हरसूद को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों कुछ छूट प्रदान की गई

खण्डवा 24 मई, 2021 - कोविड के प्रभावी प्रबंधन व जनसामान्य की सुरक्षा एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिला क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने धारा 144 के प्रावधानों के तहत 31 मई तक निम्नानुसार छूट प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश अनुसार नगरीय क्षेत्र में खण्डवा एवं हरसूद को छोड़कर किराना के थोक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियों द्वारा किराना सामग्री का क्रय विक्रय प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक किया जा सकेगा। किन्तु संबंधित नगरीय क्षेत्रों की 50 प्रतिशत दुकाने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार क्रय-विक्रय के लिए खुली रह सकेगी। जारी आदेश में 50 प्रतिशत की दुकानों का निर्धारण संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी। किन्तु वर्तमान में जिन पंचायतों में कोरोना के सक्रिय पॉजिटिव केस है ऐसी पंचायतों की दुकाने बंद रहेगी। औद्योगिक इकाईयां खुली रहेगी, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा या तैयार माल, उद्योगों के अधिकारी व कर्मचारियों का आवागमन खुला रहेगा। सब्जियों तथा फलों का विक्रय चलित ठेलों के माध्यम से प्रातःकाल 8 बजे से सायं 7 बजे तक जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था अनुसार क्रय विक्रय की अनुमति होगी। मोबाइल दुकाने एवं मोबाइल रिपेयरिंग की दुकाने प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी। मेडिकल व औषधी की दुकाने एवं अस्पताल व क्लीनिक खुले रहेंगे। चश्में की दुकाने प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी। जारी आदेश में उल्लेख है कि कृषि संबंधी सेवाएं जैसे कृषि उपकरण, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी। होटल एवं रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी की जा सकेगी। बैंक, कियोस्क, सीएससी एवं ई-कार्मस कार्यालय कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की आटा चक्कियॉं एवं मसाला चक्कियॉं प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी। दूध डेरी प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेगी। एलपीजी गैस एजेंसी प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रखकर घरेलू गैस सिलेण्डर की होम डिलेवरी की जा सकेगी। जारी आदेश अनुसार प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक आरओ वॉटर की केनों के माध्यम से होम डिलेवरी की अनुमति होगी। रात्रि कालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करना धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा। 

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