किसान भाई डीएपी उर्वरक क्रय करते समय निर्धारित दर पर ही भुगतान करें
खण्डवा 25 मई, 2021 - उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने किसान भाईयों को सलाह दी है कि सहकारी समितियों, निजी संस्थाओं तथा जिला विपणन अधिकारी के कन्द्रों पर उर्वरक वितरण किया जा रहा है। किसान भाई उर्वरक क्रय करते समय उर्वरक की एम.आर.पी. अनुसार ही राशि का भुगतान कर पक्का बिल उर्वरक वितरण संस्था से प्राप्त करें। खरीफ सीजन 2021 प्रारम्भ हो चुका है रासायनिक उर्वरक, डीएपी एवं एनपीके की बोरियों पर अलग - अलग लाटों में तीन दरें अंकित हैं जो कि इस प्रकार हैं, डीएपी 1200 रूपये, 1700 रूपये एवं 1900 रूपये प्रति बेग है। उन्होंने बताया कि डीएपी उर्वरक के बेग पर अलग अलग दर अंकित होने से कृषकों में विसंगति परिलक्षित हो रही है। उन्होंने किसान भाईयों से अपील की है कि वे डीएपी उर्वरक का एक बेग की कीमत 1200 रूपये केन्द्र शासन द्वारा निर्धारि की है। इसलिए डीएपी उर्वरक क्रय करते समय संस्था को राशि रूपये 1200 प्रति बेग मात्रा 50 किलोग्राम की राशि का भुगतान कर पक्का बिल संबंधित संस्था से प्राप्त करें। उन्होंने बताया है कि यदि कोई विक्रेता या संस्था आपको निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय करता है तो तत्काल विकासखण्ड से संबंधित उर्वरक निरीक्षक को सूचित करें। साथ ही कोई अनाधिकृत व्यक्ति अनावश्यक रुप से उर्वरक का भण्डारण एवं काला बाजारी करते पाया जाता है तो तत्काल सूचित करें, ताकि संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सके।
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