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Tuesday 25 May 2021

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक सम्पन्न

 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक सम्पन्न

खण्डवा 25 मई, 2021 - कोविड-19 से अनेक परिवारों में उपार्जन करने वाले माता या पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण अनाथ हुये बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना स्वीकृत हुई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को लांभावित करने हेतु बच्चों के चिन्हांकन एवं योजना के बारे में प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय ने जिले के सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में सहायक संचालक महिला बाल विकास श्री एच.एस. अरोरा, श्रीमती नविता शिवहरे एवं जिले के सभी परियोजना अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक बाल हितग्राही को 5000 रूपये प्रतिमाह की सहायता राशि बैंक खाते में जमा की जावेगी। यदि बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो बच्चों की सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जावेगी। बैठक में बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उसके व्यक्तिगत खाते में जमा की जावेगी। सहायता राशि संबंधित बाल हितग्राही को 21 वर्ष की आयु तक देय होगी। 

इसके अलावा बैठक में बताया गया कि प्रत्येक बाल हितग्राही और योजना के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक राशन प्रदाय किया जायेगा। प्रत्येक बाल हितग्राही को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, विधि शिक्षा आदि हेतु योजना के अनुसार निःशुल्क शिक्षा पहली कक्षा से स्नातक तक उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में बताया कि प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो वे ही पात्र हो सकेंगे। इसके साथ ही परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो। बाल हितग्राही के मृतक माताध्पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हो जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो। ऐसे बालक या बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उस से कम है, परन्तु स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमे से जो भी कम हो और जिनके माता- पिता की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो या माता- पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो। माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दुसरे की कोविड -19 से मृत्यु हुई है वे इस योजना में पात्र होंगे। ‘‘कोविड -19 से मृत्यु‘‘ का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है , जो 1 मार्च ,2021 से 30 जून ,2021 तक की अवधि में हुई।

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