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Wednesday, 19 August 2020

2 फीट से अधिक ऊँचाई के ताजिया व मूर्ति निर्माण पर लगी रोक

 2 फीट से अधिक ऊँचाई के ताजिया व मूर्ति निर्माण पर लगी रोक
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 19 अगस्त, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 2 फीट से अधिक ऊँचाई की मूर्ति तथा ताजिया के निर्माण पर रोक लगा दी है। जारी आदेश अनुसार 2 फीट से अधिक ऊॅंचाई की मूर्तियों के निर्माण के साथ साथ उनके विक्रय पर भी रोक लगाई गई है। सभी नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने घरों में ही मूर्ति या ताजिया की स्थापना करे, क्योंकि सावर्जनिक स्थानों पर इनकी स्थापना को प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश अनुसार प्रतिमा को उसके स्थापना स्थल तक ले जाने के लिए किसी भी प्रकार के जुलूस या अखाड़े का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही इस दौरान अस्त्र शत्रों के प्रदर्शन व प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नारे नहीं लगा सकेगा। साथ ही ऐसी किसी आपत्तिजनक विषय वस्तु का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा, जिससे किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचें। आगामी दिनों में किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस, चल समारोह के आयोजन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों व पटाखों व आतिशबाजियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर झांकियों का प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा। जारी आदेश अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं हो सकेगा। आदेश का उल्लंघन धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।

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