कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्रायवेट एम्बूलेंस की दरें निर्धारित
खण्डवा 6 मई, 2021 - परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिये प्रायवेट एम्बुलेंस के लिये दरों का निर्धारण कर दिया गया है। निर्धारित की गई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। अपर मुख्य सचिव, परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा ने प्रायवेट एम्बूलेंस की दरों का निर्धारण कर आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में ए.एल.एस. एम्बुलेंस और बी.एल.एस. एम्बूलेंस के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है। जारी आदेश अनुसार ए.एल.एस. प्रकार की एम्बूलेंस की प्रथम 10 किलोमीटर की दर शहरी क्षेत्र में 500 रूपयें तथा इसके बाद 25 रूपये प्रति किलोमीटर रहेगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पहले 20 किलोमीटर के लिए 800 रूपये तथा इसके बाद 25 रूपये प्रति किलोमीटर दर निर्धारित की गई है। बी.एल.एस. प्रकार की एम्बूलेंस की प्रथम 10 किलोमीटर की दर शहरी क्षेत्र में 250 रूपयें तथा इसके बाद 20 रूपये प्रति किलोमीटर रहेगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पहले 20 किलोमीटर के लिए 500 रूपये तथा इसके बाद 20 रूपये प्रति किलोमीटर दर निर्धारित की गई है।
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