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Thursday, 8 October 2020

उपचुनाव के दौरान राजनैतिक कार्यक्रमों में जनसमूह के संबंध में निर्देश

 उपचुनाव के दौरान राजनैतिक कार्यक्रमों में जनसमूह के संबंध में निर्देश  

खण्डवा 8 अक्टूबर, 2020 - कोविड-19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग ने विधानसभा उप निर्वाचन के क्षेत्रों में राजनैतिक कार्यक्रमों में जनसमूह एकत्रित होने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग डॉ. राजेश राजौरा द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार खुले मैदानों में राजनैतिक कार्यक्रमों के दौरान मैदान के आकार को ध्यान में रखते हुए सभी को फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा तथा इन कार्यक्रमों में थर्मल स्क्रीनिंग व सेनेटाइजेशन की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। इसके साथ ही यह निर्देश भी जारी किए गए है कि कन्टेन्मेंट क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। 

इन कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति के लिए संबंधित राजनैतिक दल को जिला प्रशासन को अलग से आवेदन देना होगा, जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय व स्थान तथा जनसमूह की संभावित संख्या का उल्लेख भी करना होगा। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार उपरांत लिखित अनुमति दी जायेगी, जिसमें लगाई गई शर्तो का पालन आयोजकों को करना होगा। इन सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से करना होगी तथा कार्यक्रम की समाप्ति के 48 घंटे की समय सीमा में वीडियो की प्रति जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगी। बिना अनुमति के 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने तथा जिला प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तो का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। 

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