चुनाव प्रचार में प्रयुक्त वाहनों की लेना होगी अनुमति
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 28 अक्टूबर, 2020 - मांधाता विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहनों के संचालन की अनुमति प्राधिकृत अधिकारियों से लेना होगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश अनुसार राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कोई वाहन प्रयुक्त नहीं किया जा सकेगा जिसका पंजीयन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में न हो। पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन के विंड स्क्रीन पर चस्पा करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
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