मतदान केन्द्रों के आसपास प्रचार प्रसार नहीं हो सकेगा
खण्डवा 30 अक्टूबर, 2020 - आगामी 3 नवम्बर को मांधाता क्षेत्र के 293 मतदान केन्द्रों पर प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक विधानसभा उप निर्वाचन के लिए मतदान सम्पन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि द्वारा चुनाव प्रचार या वोट मांगने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी मांधाता क्षेत्र श्री चंदर सिंह सोलंकी को निर्देश दिए है कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर की सीमा से बाहर एक अभ्यर्थी का केवल एक बूथ स्थापित करने की अनुमति दी जायें। इस बूथ पर एक मेज, दो कुर्सी, एक छतरी या त्रिपाल का टुकड़ा लगाने की अनुमति दी जाये। इन बूथों पर कनातें नहीं लगाई जा सकती है। बूथ स्थापित करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को नगरीय निकाय से अनुमति लेना होगी। ऐसे बूथ मतदाताओं को केवल गैर सरकारी पहचान पर्ची जारी करने के लिए स्थापित किए जा सकते है। ऐसे बूथों के पास भीड़ इक्कठा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मतदान के दिन मतदान केन्द्र तथा मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन या वायरलेस सेट मतदान या मतगणना स्थल से 100 मीटर की दूरी के अंदर नहीं ले जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके उपकरण जप्त कर लिए जायेंगे तथा मतदान या मतगणना समाप्ति पर ही इन्हें वापस किया जायेगा।
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