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Friday 23 October 2020

सायबर कैफे संचालकों को करना होगा प्रतिबंधात्मक आदेषों का पालन

 सायबर कैफे संचालकों को करना होगा प्रतिबंधात्मक आदेषों का पालन
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी

खण्डवा 23 अक्टूबर, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किए है। जारी आदेष के अनुसार सायबर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए सायबर कैफे में सीसीटीवी केमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी कम से कम एक महीने तक रिकार्डिंग सुरक्षित रखना होगी। इसकी जिम्मेदारी सायबर कैफे संचालक की होगी। सायबर कैफे में कार्यरत् कर्मचारियों की पूरी जानकारी परिचय पत्र व फोटो सहित निकटतम पुलिस थाने में जमा कराना होगी। सायबर कैफे मालिक अपने वैध लायसेंस की प्रति थाने मंे जमा करायेगा तथा एक प्रति अपने सायबर कैफे में मुख्य स्थान पर प्रदर्षित करेगा। सभी कम्प्यूटर सिस्टम पर पोर्न साइट फिल्टर अनिवार्य रूप से लगाना होगा। सायबर कैफे में कम्प्यूटर उपयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जायेगी तथा बिना आईडी प्रुफ के कम्प्यूटर संचालन की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी। यदि सायबर कैफे के किसी कम्प्यूटर सिस्टम पर अवांछित सामग्री डाउनलोड की जाती है तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाने को देना होगी।

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