बिना लायसेंस के फटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेंगी
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 25 अक्टूबर, 2020 - आगामी दिनों में त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना वैध अनुज्ञप्ति के पटाखा एवं अन्य विस्फोटक सामग्री का विक्रय व संग्रहण नहीं कर सकेगा। फटाखा विक्रेताओं को लायसेंस की प्रति दुकान में रखना होगी। पटाखा विक्रेताओं को दुकान पर अग्निशमन व विद्युत सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना होगी। आतिशबाजी की दुकानें निर्धारित स्थान पर ही लगाई जायेगी तथा 2 दुकानों के बीच में कम से कम 3 मीटर की दूरी रखना होगी। दुकान पर कम उम्र के बच्चों को आतिशबाजी विक्रय हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी। पटाखा विक्रेताओं को दुकान पर सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करना होगी तथा कोविड-19 के संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना होगा। आतिशबाजी विक्रय स्थानों पर दुकानदारों को फेस मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करनी होगी।
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