चुनाव प्रचार के दौरान 10 से अधिक वाहनों का काफिला नहीं निकल सकेगा
खण्डवा 29 अक्टूबर, 2020 - मांधाता क्षेत्र में विधानसभा उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश अनुसार चुनाव प्रचार संबंधी काफिले में 10 से अधिक वाहनों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। इस आदेश के तहत काफिले में वाहनों की संख्या की गणना करते समय, सुरक्षा में लगे वाहनों को शामिल नहीं किया जायेगा। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 10 नवम्बर, 2020 तक लागू रहेगा।
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