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Friday 23 October 2020

बिना अनुमति के जुलूस, धरना व प्रदर्षन करने पर लगा प्रतिबंध

बिना अनुमति के जुलूस, धरना व प्रदर्षन करने पर लगा प्रतिबंध

खण्डवा 23 अक्टूबर, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेष जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्षन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब जिले के खण्डवा शहर के साथ साथ हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेष्वर नगरों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिष्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों से जन सामान्य को आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। किसी भी आयोजन से कम से कम 15 दिन पूर्व इसकी अनुमति के लिए आवेदन दिया जाना अनिवार्य होगा। 

       जारी आदेष के अनुसार आयोजको की यह जिम्मेदारी होगी कि वे जुलूस या रैली के दौरान मार्ग से निकलने वाले एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड शासकीय वाहनों को मार्ग देकर वाहनों को निकालने में सहयोग करेंगे। रैली, जुलूस के आयोजको को आवेदन मंे अपना मोबाईल नम्बर, फोटोग्राफ तथा रैली में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी देना होगी। रैली व जुलूस की अनुमति से पूर्व आयोजकों को शामिल होने वाले दो पहिया व चार पहिया वाहनों की संख्या की जानकारी भी देना होगी। प्रतिबंधात्मक आदेष के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे के बाद करने की अनुमति नही दी जायेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक भवनों, खम्बों एवं सड़कों के आसपास झण्डे, बेनर, पोस्टर्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रैली में शामिल वाहनों में ओवर लोडिंग की अनुमति नही दी जायेगी तथा इस तरह के कार्यक्रमों की वीडियों ग्राफी भी अनिवार्यतः करानी होगी। जुलूस आयोजकों को अपने जुलूस की वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराना होगी। यह वीडियोग्राफी पुलिस विभाग के निर्देषन में सम्पन्न होगी, जिसका व्यय जुलूस आयोजक को उठाना होगा।

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