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Monday, 19 October 2020

समितियां अब 20 प्रतिशत उर्वरक, अऋणी व डिफाल्टर किसानों को बेच सकेंगी

 समितियां अब 20 प्रतिशत उर्वरक, अऋणी व डिफाल्टर किसानों को बेच सकेंगी

खण्डवा 19 अक्टूबर, 2020 - अब तक शासन के निर्देशानुसार सहकारिता क्षेत्र में 55 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 45 प्रतिशत उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से वितरण के निर्देश हैं। इस कारण जिले के अऋणी कृषक, राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसान क्रेेडिट कार्ड धारक एवं कालातीत कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक प्राप्त होने में समस्या आ रही है। जिले में स्थानीय परिस्थितियों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से नगद खाद क्रय-विक्रय की व्यवस्था की जा सकती है। जिला स्तरीय उर्वरक समिति जिला खण्डवा द्वारा 19 अक्टूबर को कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि उर्वरक की विपणन व्यवस्था सुनिश्चित बनाये रखने के लिए स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को आसानी से उर्वरक प्रदाय करने हेतु ‘‘सेवा सहकारी समितियों को प्राप्त होने वाले आगामी उर्वरक के स्टॉक में से 20 प्रतिशत उर्वरक अनुशंसा अनुसार अपनी समितियों के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले ग्रामों के अऋणी कृषक, राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड धारक एवं डिफाल्टर किसानों को भी नगद में वितरण किया जावे। कृषकों को वितरित किए गए उर्वरक की मात्रा का पंजी में संधारण कर ऋण पुस्तिका में भी दर्ज किया जावे, ताकि जिले में उर्वरक की कालाबाजारी एवं उर्वरक की कमी न हो तथा सभी कृषकों को उर्वरक सुगमता से उपलब्ध हो सके।  

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