खण्डवा जिले की सीमा से बाहर जाने हेतु पास प्राप्त करना होगा अनिवार्य
यात्रा से वापस आने पर 7 दिन के लिए होम क्वारेंटीन रहना होगा जरूरी
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 12 जुलाई, 2020 - जिले में कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए खण्डवा जिले से बाहर जाने के लिए जिला प्रशासन से पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी आदेश अनुसार शहर से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के लिए जिला प्रशासन से पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना पास के यात्रा करने पर इस आदेश का उल्लंघन माना जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं प्राकृतिक आपदा अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह दण्डनीय होगा। यह आदेश 10 सितम्बर तक प्रभावशील रहेगा।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा आदेश अनुसार पास के लिए इच्छुक व्यक्ति कलेक्ट्रेट स्थित लोक सेवा जिला प्रबंधक कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते है। इस कार्य के लिए अपर कलेक्टर श्री एस.एल. सिंघाड़े को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है, जिनका दूरभाष क्रमांक 8223985858 है। जिला प्रबंधक लोक सेवा श्री शैलेन्द्र जाधम का मोबाइल नम्बर 9907445535 है। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा तथा यह लिखित शपथ भी देना होगी कि वापस आने पर वह व्यक्ति 7 दिन होम क्वारेंटीन रहेगा। जिला लोक सेवा प्रबंधक श्री जाधम को निर्देश दिए गए है कि वे पास जारी करने के बाद संबंधित व्यक्तियों की सूची कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायेंगे, जिसके आधार पर कन्ट्रोल रूम के कर्मचारी जिले की सीमा से बाहर गए पास धारक यात्रियों के वापस आने पर उनसे चर्चा कर जानकारी प्राप्त करेंगे। कन्ट्रोल रूम प्रभारी इस सूचना को होम क्वारेंटीन की सूची में शामिल कर देंगे तथा इन व्यक्तियों को 7 दिन के लिए होम क्वारेंटीन कर उनकी मॉनिटरिंग होम क्वारेंटीन टीम द्वारा की जायेगी।
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